गर्लफ्रेंड को पैसा भेजता था अतुल सुभाष! निकिता सिंघानिया का कोर्ट में दावा, बॉयफ्रेंड पर भी दी थी सफाई
बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस (Atul Subhash Suicide Case) का अब एक और पन्ना खुल गया है. यूपी की जौनपुर फैमिली कोर्ट से मिले दस्तावेजों को मुताबिक, निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania Statement) ने अतुल पर इल्जाम लगाया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा भेजता था. इससे पहले भी निकिता ने अतुल पर तीन लड़कियों संग अतुल का अफेयर होने की बात कही थी. अतुल ने कोर्ट के सामने इन आरोपों को गलत बताया था.
जौनपुर फैमिली कोर्ट के दस्तावेजों की मानें तो- निकिता ने जज के सामने कहा था कि अतुल बेंगलुरु में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड हीना छाबड़िया को पैसे भेजता है. एक बार तो मैंने खुद अतुल को हीना के HDFC बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते देखा था. मेरी आंखें इस बात का सबूत हैं. इसे लेकर हमारे बीच में लड़ाई भी हुई थी.
कोर्ट में अतुल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया. कहा कि निकिता झूठ कह रही है. हीना को उसने कभी पैसे नहीं भेजे. वो तो उसके दोस्त की पत्नी है. दोनों से उसने खुद ही निकिता को मिलवाया था. अतुल ने फिर निकिता पर इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी का खुद रोहित निगम नामक लड़के से अफेयर है. रोहित के कारण हमारे बीच में कई बार लड़ाई भी हुई. फिर भी निकिता उससे बात करती है.
अतुल के आरोपों पर निकिता ने कहा- रोहित मेरे पापा के दोस्त का बेटा है. 2021 में रोहित मेरे घर आता था. उस वक्त मेरी मां भी साथ होती थी. वो हमारा फैमिली फ्रेंड है. न कि मेरा बॉयफ्रेंड. अगर बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसे अतुल के सामने क्यों घर पर बुलाती.
जेल में बंद है निकिता सिंघानिया
निकिता सिंघानिया पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. फिलहाल वो बेंगलुरु की जेल में बंद है. 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी. पत्नी निकिता, सास, साला और चाचा ससुर के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया. फिर अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.
31 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई
इसी सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई. फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया. 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, चौथे आरोपी यानि निकिता के चाचा को पुलिस गिरफ्तार कर पाती, उससे पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.