सिंगापुर : सिंगापुर में पिछले साल दिवाली पर आवासीय परिसर के पास पटाखे चलाने पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति को तीन हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।स्ट्रेट टाइम्स की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल जीवन अजरुन (29) ने लिटिल इंडिया दिवाली बाजार से पटाखे खरीदे थे और छह नवंबर को दिवाली पर्व की देर रात साढ़े तीन बजे चलाया था जिसकी कानून के तहत मनाही है।डिप्टी पुलिस अभियोजक जीन गोह ने कहा कि गवाहों के मुताबिक, पटाखों की आवाज इतनी तेज थी कि इन्हें पास के यिशुन आवासीय परिसर से सुना गया।
रिपोर्ट में कहा गया कि ‘यह गैरकानूनी काम पांच मिनट तक चला हालांकि किसी को चोट नहीं लगी और संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई।जिला जज मार्विन बे ने कहा कि पटाखे चलाने से गंभीर चोट और आग लगने का खतरा था। पटाखों से लोगों को नुकसान हो सकता था। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब आतंकवाद का खतरा बहुत अधिक है। अदालत ने अजरुन को तीन हफ्ते की जेल और पांच हजार सिंगापुर डालर जुर्माने की सजा सुनाई गई। अजरुन ने अपनी गलती मानी जिसमें पुलिस अफसर को गलत जानकारी देना भी शामिल है।
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