चंडीगढ़। कोरोना के चलते मार्च 2020 के बाद अब 28 मार्च से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सभी बेंच फिर से फिजिकल हियरिंग शुरू कर देंगी। वीरवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 28 मार्च सोमवार से हाई कोर्ट की सभी बेंच अब सिर्फ फिजिकल हियरिंग के जरिए ही केसों की सुनवाई करेंगी और अब वीडियो-कांफ्रेंसिंग के जरिए जो सुनवाई चल रही थी वह 28 मार्च से बंद कर दी जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार अब केस की मेंशनिंग भी सिर्फ फिजिकल मोड से ही होगी। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकाल के जरिए ही अदालतों में सिर्फ वकीलों और स्टाफ को पेश होने की इजाजत दी गई है। क्लाइंट्स को अदालत में पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ वही क्लाइंट्स पेश हो सकते हैं जिनके पेश होने के आदेश जारी किए गए हों।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल, केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल और चंडीगढ़ के सीनियर स्टैं¨डग काउंसल को भी आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें की अदालती काम खत्म होने पर वकील अदालत परिसर खाली कर दें और कोई भी अधिकारी और पुलिस कर्मी को बेवजह अदालत में आने से रोका जाए।