
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बंबई उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को खारिज किया, उन्हें 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को एक विशेष अदालत को बताया थाकि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने पद पर रहते हुए बार मालिकों से ‘‘रिश्वत” एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी ने कहा कि देशमुख ने एक अन्य व्यक्ति को मुंबई में बार और ऑर्केस्ट्रा मालिकों की सूची सौंपने के लिए कहा था।
हालांकि, अवकाशकालीन विशेष अदालत के न्यायाधीश पी आर सित्रे ने अनिल देशमुख की हिरासत को नौ दिन और बढ़ाने के एजेंसी के अनुरोध को खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार किया था।