
रायपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के हितों के लिए बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे तक खराब रहता है और उसमें कैश नहीं है। इस पर आरबीआइ उस बैंक पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने एक अक्टूबर से यह नियम भी लागू हो गया है।
पैसों के लेन-देन के लिए अब बैंकों का आटोमेटिक टेलर मशीन (एटीएम) बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में अगर बैंकों का एटीएम मशीन खराब है तो उपभोक्ताओं की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र है, जहां एटीएम खराब पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। अगर किसी बैंक के एटीएम में महीने में 10 घंटे तक नकदी नहीं है और उपभोक्ता इसकी शिकायत करता है तो आरबीआइ उस बैंक पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है।
बैंक सौंपेंगे रिपोर्ट

आरबीआइ के इस आदेश में कहा गया है कि बैंक हर महीने के पांचवें दिन एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि उसके एटीएम कितने घंटे बिना नकदी रहे। उपभोक्ता इसकी शिकायत आरबीआइ के फेसबुक या टि्वटर हैंडल पर भी कर सकते हैं।
गार्ड नहीं रहने से होती है परेशानी
एटीएम पर सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती बैंक की ओर से की जाती है। एटीएम पर गार्ड नहीं रहने से पैसा निकालने वालों को यह जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि एटीएम में कैश है कि नहीं। जिन एटीएम पर गार्ड होते हैं वहां पर अगर एटीएम में खराबी आ जाती है तो तख्ती लिख कर लटका देते हैं जिससे पैसे निकालने वालों को जानकारी मिल जाती है।
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