18 जुलाई के बाद से ऐसे सभी किराएदार जो जीएसटी कानून के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन्हें मकान किराया पर लेने पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना करना होगा।बीते 18 जुलाई को जीएसटी के संबंध में लागू नए दिशा-निर्देशों के अनुसार घर या मकान किराए पर लेने पर भी जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। ऐसा उन लोगों को करना पड़ रहा है जो जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं।18 जुलाई के बाद से ऐसे सभी किराएदार जो जीएसटी कानून के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन्हें मकान किराया पर लेने पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना करना होगा। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद तय जीएसटी जुलाई महीने की 18 तारीख से प्रभाव में आ गए हैं।जीएसटी के नए प्रावधानों के मुताबिक मकान के किराए पर जीएसटी का भुगतान तभी करना होगा जब किराएदार जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और वह जीएसटी भुगतान करने के दायरे में आता हो। वहीं, मकान मालिक को किसी भी तरह के जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
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