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इंदौर में अब दोपहिया चलाने वालों और पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम लागू

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इंदौर में अब दोपहिया चलाने वालों और पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम लागू होने जा रहा है. दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, इंदौर ट्रैफिक पुलिस गुरुवार यानी आज से दोपहिया ड्राइवर्स सहित पीछे बैठने वालों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम लागू करने के तहत अभियान शुरू करने जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि दोपहिया सवारों और पीछे की सवारी करने वालों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम के अनुपालन की जांच के लिए बिजी सड़कों पर अलग-अलग टीमों का गठन और तैनाती की जाएगी.

सरकारी और निजी कार्यालयों को लिखे जा रहे पत्र
अधिकारियों ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के प्रमुखों को अपने सभी संबंधित कर्मचारियों को हेलमेट पहनने का निर्देश देने के लिए पत्र लिखना भी शुरू कर दिया है. निर्देश का पालन नहीं करने वालों की एंट्री बैन कर दी जाएगी. एडीसीपी (ट्रैफिक) अनिल पाटीदार ने कहा, “हमने दोपहिया वाहन पर अपने माता-पिता के साथ आने वाले अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है.

पेट्रोल पंपों को पोस्टर और बैनर लगाने के निर्देश
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों को पोस्टर और बैनर लगाने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें दोपहिया सवारों को हेलमेट पहनने के लिए कहा गया है. एडीसीपी पाटीदार ने कहा कि उन्होंने अलग-अलग टीमों का गठन किया है और उन हिस्सों की पहचान करना शुरू कर दिया है जहां औचक जांच की जाएगी और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पीछे बैठने वाले भी शामिल हैं.

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निर्देश का पालन न करने वालों पर क्या होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा, “एक कानून के तहत दोपहिया सवारों के लिए और पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. निर्देश का पालन न करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए भी निलंबित किया जा सकता है.” आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले नौ महीनों में मुश्किल से करीब 300 चालकों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर पकड़ा गया है और उन पर जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने कहा कि हालांकि, रेड लाइट जंप और नशे में गाड़ी चलाने जैसे अन्य उल्लंघनों के लिए पकड़े गए लोगों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है.

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