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प्‍लॉट या मकान खरीदा है तो जरा गौर करें सरकारी अफसर, 31 जनवरी तक यहां देनी है हर ट्रांजैक्‍शन की जानकारी

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नई दिल्‍ली। सरकारी कर्मचारी हैं और आपने इस साल या पहले कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी तो उसके बारे में विभाग को तुरंत बता दें। क्‍योंकि सरकार ने सालाना अचल संपत्ति रिटर्न (Annual Immovable Property Returns, AIPR) के लिए सख्‍ती बढ़ा दी है। और कर्मचारी को इसे देने के लिए बाध्‍य किया है।

इन अफसरों पर होगी सख्‍ती

सरकारी आदेश में कहा गया है कि Group B (एएओ तक), C और D पद पर काम करने वाले हरेक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property) के संबंध में पूरा ब्‍योरा देना है। इस के लिए तय फॉर्म में सालाना अचल संपत्ति रिटर्न (AIPR) देना जरूरी है। इसमें सभी प्रॉपर्टी शामिल होंगी। मसलन विरासत में मिली संपत्ति या कर्मचारी के द्वारा खरीदी गई संपत्ति या पट्टे या गिरवी पर या तो उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ी संपत्ति। यह रिटर्न 31 जनवरी 2022 तक हरेक कर्मचारी को अपने विभाग को देना है।

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31 जनवरी है लास्‍ट डेट

डिप्‍टी कंट्रोलर अकाउंट्स के आदेश के मुताबिक Group B (एएओ तक), C और D पद पर काम कर रहे ऐसे सभी अधिकारियों को कैलेंडर वर्ष 2021 के संबंध में 31 जनवरी 2022 तक सालाना अचल संपत्ति रिटर्न फॉर्म में देने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा सभी अधिकारियों से यह कहा जाए कि जरूरी ब्‍योरा यानि नाम, खाता संख्या, ग्रेड, वर्तमान कार्यालय का नाम और रिटर्न दाखिल करने की तारीख को सालाना रिटर्न फॉर्म में पेश करें ताकि उसे समय रहते लिंक किया जा सके और सभी अचल संपत्ति का पूरा ब्‍योरा मिलाया जा सके। फॉर्म में पुरानी संपत्ति का भी ब्‍योरा देना है। No change या same as last year फॉर्म में यह नहीं लिखना है।

हरेक रिटर्न की होगी बेहतर जांच

आदेश के मुताबिक 31 जनवरी 2022 तक सालाना IPR देने की तारीख का पालन किया जाए। हरेक आईपीआर पर दिए ब्‍योरे की तफसील से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा सालाना आईपीआर को पिछले सालाना IPR के साथ जोड़ा गया है और उसमें दी जानकारी को सही पाया गया। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 के नियम 18 (1) के तहत Class l और Class ll के हरेक सरकारी सदस्‍य को सर्विस में पहली नियुक्ति और उसके बाद भी हर साल घोषणा पत्र भरना और जमा करना जरूरी है। इसमें हरेक साल बनाई गई प्रॉपर्टी की डिटेल शामिल रहेगी।

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