बुरहानपुर: अतिरिक्त जिला अभियोजन रामलाल रन्धावे ने बताया विशेष सत्र न्याायाधीश आरके पाटीदार ने अवयस्क बालिका को पैसों का लालच देकर अश्लील हरकत के लिए घर में ले जाने वाले आरोपी सायबु पिता बाबु उम्र 60 वर्ष निवासी तांदली जिला बुरहानपुर को धारा 354, 454 भादंवि के तहत एक एक वर्ष सश्रम कारावास और 500-500 रूपए अर्थदंड तथा धारा 11-12 पास्को एक्ट के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।यह है पूरा मामला29 मार्च 2021 को फरियादी व उसकी पत्नी काम पर गए थे तब उनकी नातिन घर पर अकेली थी। फरियादी जब दोपहर में घर वापस आया तो उसने व उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि उसकी नातिन को कोई आदमी हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जा था। तब लात मारकर दरवाजा खोला। पड़ोस में रहने वाला सायबु पिता बाबु बैठा था। बाद में वह वहां भाग गया। नातिन से पूछने पर उसने कहा कि मैं बाहर खेल रही थी तभी सायबु आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कहां में तुझे पांच रूपए दूंगा और अश्लील हरकत करने की बात कही। परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामला महिला, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का होने से न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथन कराए गए। गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।
Breaking
मुस्लिम तांत्रिक ने आधी रात को बुलाई 17 साल की लड़की, ऐसा क्या हुआ? अगले दिन मच गया कोहराम
3 दिन तक कोहरे में लिपटी रहेगी दिल्ली, इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट…मकर संक्रांति पर कैसा ...
मुकेश अंबानी का Lohri गिफ्ट, आज किया JIO का रिचार्ज तो चलेगा 72 दिन
लोहड़ी पर बनायें ये 5 टेस्टी डिश, गेस्ट भी करेंगे तारीफ
महिला नागा साधु कितने कपड़े पहन सकती हैं? ये हैं वस्त्र धारण के नियम
आज से Amazon Great Republic Day Sale शुरू, OnePlus 13 और 13R खरीदने का है मौका
‘पाताल लोक’ के आने से पहले समय रैना ने हाथीराम को किया ALERT! दिया ऐसा ऑप्शन, जयदीप बोले: इतने बुरे ...
BCCI ने तय किया भारत के अगले टेस्ट कप्तान का नाम, टीम का उप-कप्तान बनने के लिए जरूरी होगी ये ‘क्वालि...
पाकिस्तान के पास पड़ा है 18, 497 करोड़ का गोल्ड रिजर्व, दूर हो जाएगी पड़ोसी मुल्क की कंगाली?
प्रयागराज: महाकुंभ में किस समय-कौन अखाड़ा करेगा संगम में अमृत स्नान? देख लें लिस्ट