नई दिल्ली। 1984 anti Sikh riots case: 1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया। इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सज्जन कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।