इस्तांबुल। तुर्किया की अदालत ने इस्तांबुल में एक सड़क पर हुई बमबारी के मामले में 17 संदिग्ध आरोपियों को मामले के लंबित रहने के दौरान जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने तीन अन्य संदिग्धों को मामला लंबित रहने के कारण रिहा कर दिया।
अदालत ने उन 29 लोगों को तुर्किये से निर्वासित करने का भी आदेश दिया जिन्हें हमले के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। 13 नवंबर के विस्फोट में इस्तांबुल के अति व्यस्त इस्तिकलाल एवेन्यू को निशाना बनाया गया था। घटना में दो बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 से अधिक अन्य घायल हुए थे। तुर्किये के अधिकारियों ने पिछले सप्ताहांत के विस्फोट के लिए प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, या पीकेके, साथ ही इससे जुड़े सीरियाई कुर्द समूहों को जिम्मेदार ठहराया था। कुर्द उग्रवादी समूहों ने संलिप्तता से इनकार किया है।
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