हरदोई: हरदोई में 56 मैरिज लॉन, होटल, धर्मशाला संचालकों को सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किए हैं। इसमें 30 दिन में पंजीकरण कराने के कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। इन सभी ने सराय एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं कराया है।दरअसल, वैवाहिक सीजन में होटल, मैरिज लॉन में होने वाली अनहोनी को रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई है। शहर में संचालित हो रहे धर्मशाला, होटल और मैरिज हॉल के सराय एक्ट में पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है।25 संचालकों ने कराया पंजीकरणलखनऊ के लेवाना होटल की घटना के बाद हरदोई में भी पंजीकृत और बिना पंजीकृत धर्मशाला, होटल और मैरिज हॉल की जांच-पड़ताल कराई जा रही है। बमिली जानकारी के अनुसार शहर में 25 संचालकों ने प्रतिष्ठान का पंजीकरण करा लिया है। अभी तक अन्य 56 ने पंजीकरण नहीं कराया है। इन सभी 56 लोगों को नोटिस भेजा गया है।बिना मानक अवैध होगा संचालनजिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि होटल, धर्मशाला और मैरिज हॉल के लिए सराय एक्ट में व्यवस्था, सुविधा और सहूलियत के संबंध में प्रावधान है। यहां पर उसी अनुसार सभी से मानक पूरे कराए जाएंगे। बिना मानक के इनका संचालन अवैैध माना जाएगा। हादसा और अन्य घटना पर संचालक के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।अधिकारियों से ली जा रही रिपोर्टवहीं सिटी मजिस्ट्रेट डा. सदानंद गुप्ता ने कहा चिह्नित 56 संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। प्रक्रिया के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इसी के साथ अग्निशमन, मानचित्र, जीएसटी, विद्युत सुरक्षा, आकस्मिक दरवाजा और पार्किंग के संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है।
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