इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और सीटों के रोटेशन के मुद्दे बुधवार को सुनवाई करेगी। मंगलवार को दिए गए एक फैसले में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।इससे पहले कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी।
सरकार की तरफ से मंगलवार को कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा गया था। इस पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने समय देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को नियत की थी।मामले में याची का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
जबकि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है। इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं। व्यथित अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस तरह अभी यह याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है।