मदरसे में छात्रा का शोषण करने वाले मौलवी उमर की संपत्ति होगी कुर्क, घर के बाहर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस
उत्तर प्रदेश के बहराइच (Bahraich) जनपद के मदरसे (Madrasa) में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने वाले मौलवी उमर (Maulvi Umar) के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है।
सात दिन में हाजिर नहीं होने पर कुर्क होगी संपत्ति
साथ ही आरोपी को सात दिन का समय दिया है। अगर आरोपी सात दिनों के भीतर पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है, तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जानकारी के अनुसार, हुजूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला आरोपी मौलवी उमर मदरसे में पढ़ाने का काम करता था।
छात्रा का कर रहा था शारीरिक शोषण
आरोप है कि वह अक्सर मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा का शारीरिक शोषण करता था, जिसकी वजह से छात्रा रोजाना घर देर से पहुंचती थी। कई महीनों तक अक्सर देर से घर पहुंचने पर जब परिजनों ने छात्रा से पूछताछ की तो उसने मौलवी उमर की करतूतों के बारे में बताया।
इसके बाद परिजनों ने आरोपी मौलवी उमर के खिलाफ 27 अक्टूबर को हुजूरपुर थाने में तहरीर दी। वहीं, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी। मामले में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली गई है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि उसके घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अगर सात दिनों के भीतर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।