मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार 600 करोड़ हड़पने का आरोप है। दोनों साल 2018 की जनवरी में भारत छोड़कर भाग गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि तब तक धोखाधड़ी के दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे। अभी तक इन दोनों आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है।
एफआईआर में मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स नक्षत्र ब्रांड्सगीतांजलि जेम्स के डायरेक्टर धनेश शेठ कपिल खंडेलवाल सीएफओ चंद्रकांत करकरे एक अज्ञात अधिकारी और अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी 409 420 और 477ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पहली प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 सदस्य बैंकों के संघ को 5564.54 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी में पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले 9 सदस्य बैंकों के संघ को 807.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
मेहुल चोकसी ने नवंबर 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली थी। जुलाई 2022 में सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ कथित रुप से केनारा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 55.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।