रोहतक: सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि रामपाल के साथ इस मामले में कुल 38 आरोपी थे। साल 2006 में आर्य समाज और रामपाल के अनुयायियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें रामपाल के ऊपर गोली चलाने का आरोप लगा था। इस गोलीबारी में झज्जर जिले के रहने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग सोनू की मौत हो गई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 307,148,149,323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
बता दें कि 12 फरवरी 2006 को आर्य समाज के लोगों और रामपाल के अनुयायियों के बीच संघर्ष हो गया था। इस मामले में कुल 38 आरोपी थे। 13 साल चले इस मामले में 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 इस अभी भी भगोड़े हैं। रामपाल समेत बाकी बचे आरोपियों को आज एडिशनल जज राकेश सिंह की कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। इस मामले में कुल 26 लोगों की गवाही हुई है। किसी ने भी रामपाल के खिलाफ गोली चलवाने के गवाही नहीं दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रामपाल के आश्रम से बरामद किए गए 13 हथियारों में से किसी भी हथियार से बुजुर्ग सोनू पर गोली नहीं चलाई गई थी।