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जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर करना होगा इंतजार, केंद्र से नहीं मिली हरी झंडी

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नयी दिल्लीः जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर निर्वाचन अयोग ने मंगलवार को अनौपचारिक चर्चा की।आयोग के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के मुताबिक परिसीमन के लिए औपचारिक रूप से अभी तक पत्र नहीं लिखा है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा-60 के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। समझा जाता है कि आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में एक विधानसभा होगी। केंद्र शासित प्रदेश लेह में विधानसभा नहीं होगी।

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