Rahul Gandhi Passport: राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने के मामले में दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। राउज एवेन्यू स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता फैसला सुनाएंगे।
मालूम हो कि राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस यात्रा के लिए साधारण पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की है।
What is Rahul Gandhi fresh passport matter
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है।
स्वामी की दलील है कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।