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रामाश्रय सिंह हत्याकांड:- मामले में कोर्ट ने भोरे थाना अध्यक्ष पर किया शोकॉज नोटिस जारी-

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प्रदीप शर्मा गोपालगंज।

 

गोपालगंज।भोरे के चर्चित कोल्ड स्टोरेज कारोबारी रामाश्रय सिंह हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जी हां इस मामले में गोपालगंज सिविल कोर्ट ने
भोरे थाना अध्यक्ष पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी भोरे थाना अध्यक्ष पर आरोप लगा है, मामला सूचक के वॉइस सैम्पल की एफएसएल जांच से जुड़ा है,बता दे की गोपालगंज सिविल कोर्ट ने पूर्व में थाना अध्यक्ष को वॉइस सैंपल की एफएसएल जांच को लेकर निर्देश दिया था
भोरे थाना अध्यक्ष के द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई इसी मामले में गोपालगंज के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पांडेय की कोर्ट ने भोरे थानाध्यक्ष से कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर शोकॉज का जवाब देने को कहा है. मालूम हो कि 13 जून 2019 को भोरे में स्थित कोल्ड स्टोरेज कारीबारी रामाश्रय सिंह की उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी थी,
मामले में मृतक के बड़े भाई हरि नारायण सिंह ने भोरे के बृज किशोर सिंह उर्फ बुची सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।बाद में सूचक का एक वीडियो वायरल हुआ था. भोरे के तत्कालीन थानाध्यक्ष जंगो राम ने उसी वायरल वीडियो की एफएसएल जांच कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. उधर आरोपी बुची सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता मोहनिश कुमार शाही ने भी कोर्ट में सीडी उपलब्ध कराते हुए हरि नारायण सिंह के वॉयस सैंपल की जांच की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 27 जनवरी 2021 को उनके वॉयस सैम्पल की एफएसएल जांच पटना से कराने का आदेश दिया था. 11 फरवरी 2021 को इस संबंध में कोर्ट ने आईओ को आदेश भी जारी कर दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट की तरफ से 30 जुलाई 2021 को एसपी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर मामले में प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी न तो वॉयस सैम्पल की जांच कराई गई और न प्रगति प्रतिवेदन ही उपलब्ध कराया गया. तब कोर्ट ने थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह से शोकॉज करते हुए एक सप्ताह के अंदर स्वयं उपस्थित होकर बताने को कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई की जाय।

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