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गोपालगंज।सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर, अब परिजनों को मिलेगा पांच लाख का मुआवजा।

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प्रदीप शर्मा गोपालगंज।

 

 देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के बाद,बिहार की नीतीश सरकार ने

सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश को आज से लागू कर दिया है, बता दें कि इस संदर्भ में आज पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी

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और परिवहन पदाधिकारी ने बिहार सरकार के जारी गाइडलाइन की जानकारी मीडिया के सामने साझा की है,

 

 डीएम ने बताया कि आज से सड़क हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो,उसके परिजनों को सरकार की तरफ से पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही  सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सरकार की तरफ से 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा,यह बातें आज गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए डीएम ने कही,

 

बीमा नहीं होने पर वाहन मालिकों से वसूली जाएगी राशि

-डीएम

इस दौरान डीएम ने यह भी बताया कि नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी. पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 10 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देना होगा. अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी, और राशि वसूली जाएगी. दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा.

 

मुआवजे के दावे की जांच एसडीएम करेंगे

 

दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे. मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी. गौरतलब है कि अभी बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती थी।

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