रतलाम। डोडाचूरा तस्करी में गिरफ्तार कार चालक आरोपित 40 वर्षीय देवीसिंह उर्फ देवु पुत्र चंदनसिंह निवासी ग्राम बांधा गंगासरा थाना सेड़वा जिला बाडमेर (राजस्थान) को माणकचौक पुलिस ने पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर पुन: न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने बताया कि कार चोरी की थी जो उसे एक व्यक्ति ने दी थी। वह डोडाचूरा ढाबे वालों के देने के लिए जा रहा था। पुलिस अब कार देने वाले की तलाश कर रही है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर 2023 को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (एटलेन) से जा रही कार (जीजे-09/बीडी-7406) ग्राम चंदोरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पुलिया से नीचे नाले के पानी में गिर गई थी। चालक कार से निकल कर भाग निकला था।पुलिस ने कार को निकलवाकर तलाशी ली थी तो बोरों में 2 क्विंटल 41 किलो 400 ग्राम डोडाचूरा पाया गया था।
जांच में यह पता चला
एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में पता चला कि कार में डोडाचूरा आरोपित देवीसिंह उर्फ देवु लेकर जा रहा था। पुलिस ने खोजबीन कर देवीसिंह को गिरफ्तार कर 10 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। प्रारंभिक पूछताछ में उसने डोडाचूरा आरोपित किसान 54 वर्षीय भवानी सिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम मुंदड़ी थाना वायडीनगर मंदसौर से लाना बताया था। इस पर भवानीसिंह को भी आरोपित बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को 11 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने भवानी सिंह को जेल भेज दिया था व देवीसिंह को 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिए थे।
कार देने वाले की तलाश
थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया कि देवीसिंह ने पूछताछ में बताया कि वह जिस कार से डोडाचूरा लेकर जा रहा था, वह कार उसे राजस्थान के एक व्यक्ति ने दी थी। उक्त कार चोरी की पाई गई है। कार देने वाले को भी आरोपित बनाकर उसकी तलाश की जा रही है।