लखनऊ: अब राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही वयस्क लोगों के आधार कार्ड बनाए जा सकेंगे। यानि 18 साल से अधिक आयु के निवासियों का आधार अब बगैर चुनिंदा सरकारी अधिकारी के सत्यापन के नहीं बन सकेगा।
जानिए किन जगहों पर बनेंगे आधार कार्ड
इसके लिए जिला स्तर पर एडीएम और सब-डिवीजन स्तर पर एसडीएम को नोडल बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार आधार बनवाने के लिए अब पासपोर्ट की तर्ज पर सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। दरअसल, सरकार की इसके पीछे सोच है कि देश-प्रदेश में लगभग सभी के आधार बन चुके हैं। ऐसे में अब नए बनवाने वाले लोग कौन हैं? किस बैकग्राऊंड के हैं? इसके लिए आधार नामांकन की सुविधा कुछ चुने हुए आधार केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक जिले का मुख्य डाक घर, उप डाकघर और प्राधिकरण द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र शामिल हैं जिनकी संख्या 1136 है।
पुराने आधार धारकों को नहीं होगी समस्या
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जिनके आधार पहले से बने हैं वे सुधार अथवा अपडेट आसानी से करवा सकते हैं उन्हें इस नई व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ेगा।