इंदौर। इंदौर प्रीमियम को-आपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले के मामले में विशेष न्यायालय ने पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार सहित 10 आरोपितों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। दरबार पर कोर्ट ने तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सजा भादवि की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सुनाई गई है। मामला वर्ष 2000 का है।
दरबार महू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालिया चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वे भाजपा की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए थे।
कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार पर इनाम घोषित
इंदौर में प्राणघातक हमला के आरोप में फरार कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार व उसके साथियों पर पुलिस ने तीन-तीन हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। आरोपितों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा विधायक मधु वर्मा के समर्थक अरविंद उर्फ सोनू खिल्लारी पर 13 दिसंबर को आरोपितों ने हमला किया था।
पूछताछ में ठग के बताए ठिकानों पर तलाशी
सुनार पंकज सोनी को हीरानगर थाने की पुलिस ने 26 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। पंकज 20 से ज्यादा लोगों से करीब एक करोड़ के स्वर्ण आभूषण, नकदी लेकर फरार हुआ था। टीआइ पीएल शर्मा के मुताबिक पंकज ने पूछताछ में सराफा में सोना बेचना कबूला है। पुलिस उसके ठिकानों की तलाशी ले रही है।