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गोपालगंज -नाबालिक के अपहरण में शिथिलता पर सीजेएम ने थानेदार व आईओ को किया तलब

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Bihar =
Location =gopalganj.
Report =pradeep sharma. Gopalganj.

 

करीब तीन वर्ष पूर्व मांझागढ़ थाने के एक गांव की किशोरी के हुए अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने को सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।कोर्ट ने मांझागढ़ के थानेदार तथा कांड के आईओ को आगामी 1 मार्च को स्वयं अद्यतन केस डायरी तथा अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिखित विवरण के साथ उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कोर्ट ने कहा है कि तीन साल बीत गये, लेकिन न तो लड़की की बरामदगी हुई और न ही अपहरणकर्ताओं पर कोई कार्रवाई ही पुलिस कर सकी। पुलिस की ओर से आजतक कोई प्रगति प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया है।

कांड के सूचक को अभियुक्त केस उठाने की दे रहे धमकी

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इससे पूर्व पीड़ित के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मांझा पुलिस ने आज तक न तो किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया, न ही इस कांड में कोई अग्रतर अनुसंधान कर आरोप पत्र समर्पित किया। अभियुक्तों में से कोई न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत भी नहीं कराया है।नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वारंट की अधियाचना भी पिछले तीन वर्षों में नहीं किया।अब अभियुक्त केस उठाने की धमकी भी दे रहे हैं।अधिवक्ता ने कहा कि गोपालगंज बस स्टैंड के पास सूचक की चाय-नाश्ते की दुकान है। एक मार्च 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण पवन कुमार, रत्नेश साह, शंकर प्रसाद, सिद्धार्थ कुमार बहला-फुसलाकर शादी करने की नियत से कर लिए थे।घटना के करीब तीन वर्ष बीत गये।सभीअभियुक्त घर पर ही रह रहे हैं तथा सूचक को केश उठाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे सूचक की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है।

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