Breaking
सस्ते नहीं, महंगे घरों की बढ़ रही है डिमांड, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा स्कूल और घरों में भी सेफ नहीं बच्चे, केरल में थम नहीं रहा मासूमों का यौन शोषण बिहार में बेहाल मास्टर जी! कम पड़ रहा वेतन, स्कूल के बाद कर रहे डिलीवरी बॉय का काम बिहार: अररिया-हाजीपुर और किशनगंज में सांस लेना मुश्किल, 11 जिले रेड जोन में; भागलपुर और बेगूसराय में... मेरठ में महिला से छेड़छाड़ पर बवाल, 2 पक्षों के लोग आमने-सामने; भारी पुलिस बल तैनात अर्पिता मुखर्जी को मिली जमानत, बंगाल में शिक्षक भर्ती स्कैम में ED ने जब्त किया था करोड़ों कैश महाराष्ट्र का अगला CM कौन? दो दिनों के बाद भी सस्पेंस बरकरार फिर विवादों में IPS रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, EC से की एक्श... महाराष्ट्र में हार के बाद INDIA ब्लॉक में रार, ममता को गठबंधन का नेता बनाने की मांग आश्रम में ‘डाका’… दर्शन के बहाने जाती और करती रेकी, युवती ने दोस्तों संग मिल 22 लाख का माल किया पार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर मिर्जा बेग के खिलाफ FIR किया रद्द, मध्य प्रदेश सरकार को फटकारा

Whats App

इंदौर लॉ कॉलेज से संबंधित एक विवादित किताब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. मिर्जा मोजिज बेग को राहत दी है.

कोर्ट ने प्रोफेसर बेग के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और FIR को रद्द कर दिया है. डॉ. मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अदालत ने चिंता व्यक्त की.

किस तरह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?

Whats App

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 अप्रैल को प्रोफेसर बेग को अग्रिम जमानत दे दी थी. प्रोफेसर पर आरोप था कि जब वह इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में असीसटेंट प्रोफेसर थे तब लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ बातें थीं. इसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया.

प्रोफेसर बेग ने सबसे पहले तो अग्रिम जमानते के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली. आखिरकार, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. तब जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दे दी थी.

मध्य प्रदेश सरकार की लगी क्लास!

सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि “मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे मामले में उत्पीड़न करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? यह किताब सिलेबस के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में भी मिल सकती है. वहीं, प्रोफेसर पहले से ही अग्रिम जमानत पर बाहर हैं.”

जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. बेग पर कथित तौर पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप था जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक तरह से खारिज हो गया है.

सस्ते नहीं, महंगे घरों की बढ़ रही है डिमांड, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा     |     स्कूल और घरों में भी सेफ नहीं बच्चे, केरल में थम नहीं रहा मासूमों का यौन शोषण     |     बिहार में बेहाल मास्टर जी! कम पड़ रहा वेतन, स्कूल के बाद कर रहे डिलीवरी बॉय का काम     |     बिहार: अररिया-हाजीपुर और किशनगंज में सांस लेना मुश्किल, 11 जिले रेड जोन में; भागलपुर और बेगूसराय में बढ़ी ठंड     |     मेरठ में महिला से छेड़छाड़ पर बवाल, 2 पक्षों के लोग आमने-सामने; भारी पुलिस बल तैनात     |     अर्पिता मुखर्जी को मिली जमानत, बंगाल में शिक्षक भर्ती स्कैम में ED ने जब्त किया था करोड़ों कैश     |     महाराष्ट्र का अगला CM कौन? दो दिनों के बाद भी सस्पेंस बरकरार     |     फिर विवादों में IPS रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, EC से की एक्शन की मांग     |     महाराष्ट्र में हार के बाद INDIA ब्लॉक में रार, ममता को गठबंधन का नेता बनाने की मांग     |     आश्रम में ‘डाका’… दर्शन के बहाने जाती और करती रेकी, युवती ने दोस्तों संग मिल 22 लाख का माल किया पार     |