UP Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान, 60244 पदों के लिए 23 अगस्त से शुरू होगा एग्जाम
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी है. लिखित परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक किया जाएगा. एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बोर्ड निर्धारित समय पर एडमिट कार्ड जारी करेगा. इस परीक्षा का आयोजन पहले 17 और 18 फरवरी को किया गया था, लेकिन पेपर लीक होने कारण एग्जाम को रद्द कर दिया गया था.
भर्ती बोर्ड की ओर से आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को करने का निर्णय लिया गया है. पेपर लीक होने कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और सीएम योगी ने 6 माह के अंदर दोबारा से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था.
कितने शिफ्ट में होगा परीक्षा?
जारी शेड्यूल के अनुसार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्टों में किया जाएगा. हर पाली की परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. एग्जाम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
कैसे होगा चयन?
लिखित परीक्षा का आयोजन भर्ती बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा. कांस्टेबल के पदों पर चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षाऔर डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.
कब जारी होगा एडमिट कार्ड?
अभी परीक्षा में शामिल होने वाले रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है. भर्ती बोर्ड निर्धारित समय पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर प्रवेश पत्र जारी करेगा, जिसे कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे.
नकल करते पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है.
ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा में यदि कोई भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या नकल करके पकड़ा जाता है, तो एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों हो सकती है.