बिहार में 3 साल पहले भागलपुर जिले में हुए एक अपराध ने शहर वासियों के दिल को झकझोर कर रख दिया था. यहां गर्भवती महिला काजल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड में लेडी डॉन जेबा खान व उसके देवर इंतसार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दोषी करार किए जान के बाद लेडी डॉन कोर्ट में फूट-फूट कर रोने लगी. एडीजे-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस हत्या कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला चल रहा है. दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित के घरवालों ने कहा कि अब जाकर उनकी बेटी को इंसाफ मिला है. पीड़ित परिवार ने कहा कि वो इस समय का काफी समय से इंतजार कर रहे थे.
दरअसल, 3 साल पहले 19 जुलाई 2021 को मुखबिरि का आरोप लगाकर अपराधियों ने मोगलपुरा के रहने वाले आरिफ की गर्भवति बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आरिफ की पत्नी और बेटा आई विटनेस थे. इस मामले में घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था. इस घटना के होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल था. इस दर्दनाक घटना की कहानी सुन लोगों की रूह कांप गई था. 19 जुलाई 2021 को इस घटना में कुख्यात टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था. वहीं काजल के पिता आरिफ ने केस दर्ज करवाते हुए टिंकू मियां, इम्तियाज की पत्नी जेबा व देवर इंतेसार सहित बादशाह व रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
केस हटाने के लिए बनाया दबाव
केस दर्ज होने के बाद से ही काजल के पिता आरिफ पर केस हटाने को लेकर कई बार दबाव बनाया गया. डराने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई थी, इस मामले में आरिफ ने अलग से थाने में केस दर्ज करवाया था. मामले में दोषी करार लेडी डॉन जेबा खान बबरगंज थाना के मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी है. कोर्ट परिसर में जेबा खान अपने बच्चों को गोद में लिए नजर आई. वहीं इस मामले में इंतेसार इलाके के कुख्यात अपराधी टिंकु मियां का भाई दोषी करार है. इस मामले में 29 जुलाई को फिर से सुनवाई की जाएगी.