Breaking
आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने दर्ज की शानदार जीत, सभी 10 सीटों पर मारी बाजी 29 सप्ताह की प्रेगनेंट पीड़िता को लेकर कोर्ट ने दिया निर्णय, इन आदेशों के साथ दी अबॉर्शन की इजाजत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा भारत, प्रलय-निर्भय जैसे क्रूज मिसाइलों को बेड़े में शामिल करने की है तैयार... 2 दिन में बिखर गई कांग्रेस की एकता? मेनिफेस्टो रिलीज में नहीं पहुंचे सुरजेवाला-सैलजा Amazon Sale 2024: 60% तक सस्ते मिल रहे ये 5 Geysers, सर्दियों का कर लें इंतजाम भारतीय सेना रॉकेट और मिसाइल कर रही तैयार, सेना को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की चल रही तैयारी टारगेट से पीछे, आलाकमान नाखुश…सदस्यता अभियान को ऐसे नई धार देगी बीजेपी बीजेपी के लिए हम दूसरे राज्यों में नहीं लडे़… ऐसा क्यों बोले आदित्य ठाकरे? नवरात्र पर मुंबई को दहलाने की साजिश…पुलिस ने अलर्ट जारी कर इन चीजों पर लगाई रोक झूठ बोलकर शादी, फेक सर्टिफिकेट…मां का फर्जीवाड़ा, एडल्ट स्टार बन्ना शेख कैसे बन गई रिया बर्डे?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की अनुमति

Whats App

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों की गर्भपात कराने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल, डॉक्टरों की टीम ने गर्भपात कराना पीड़िता के लिए खतरनाक बताया था इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

राजनांदगांव जिले में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के गर्भवती होने पर उसके अभिभावकों ने गर्भपात की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की थी। मामले में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की कोटर् में सुनवाई हुई। उन्होंने पीड़िता की जांच रिपोर्ट 9 सदस्यों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को देने के लिए कहा और टीम ने जांच पाया, कि 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है, इसके अलावा विशेष परिस्थिति में 24 सप्ताह का गर्भ पीड़िता के जीवन रक्षा के लिए हो सकता है। मामले में पीड़िता 24 सप्ताह से अधिक से गर्भवती है, ऐसे में गर्भ समाप्त करना उसके स्वास्थ्य के लिए घातक है और पीड़िता का सुरक्षित प्रसव कराया जाना उचित है।

मेडिकल रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की उम्र लगभग 32 सप्ताह है और डॉक्टरों ने राय दी कि पीड़िता का सहज प्रसव की तुलना में गर्भ समाप्त करना अधिक जोखिम होगा, और गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया गया। विशेषज्ञों की राय के आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

Whats App

न्यायालय ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता के बच्चे को जन्म देने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्था करने और सब खर्च वहन करने का निर्देश दिया। न्यायलय ने कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता की इच्छा हो तो प्रसव के बाद बच्चा गोद देना चाहें तो राज्य सरकार कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।

आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने दर्ज की शानदार जीत, सभी 10 सीटों पर मारी बाजी     |     29 सप्ताह की प्रेगनेंट पीड़िता को लेकर कोर्ट ने दिया निर्णय, इन आदेशों के साथ दी अबॉर्शन की इजाजत     |     हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा भारत, प्रलय-निर्भय जैसे क्रूज मिसाइलों को बेड़े में शामिल करने की है तैयारी     |     2 दिन में बिखर गई कांग्रेस की एकता? मेनिफेस्टो रिलीज में नहीं पहुंचे सुरजेवाला-सैलजा     |     Amazon Sale 2024: 60% तक सस्ते मिल रहे ये 5 Geysers, सर्दियों का कर लें इंतजाम     |     भारतीय सेना रॉकेट और मिसाइल कर रही तैयार, सेना को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की चल रही तैयारी     |     टारगेट से पीछे, आलाकमान नाखुश…सदस्यता अभियान को ऐसे नई धार देगी बीजेपी     |     बीजेपी के लिए हम दूसरे राज्यों में नहीं लडे़… ऐसा क्यों बोले आदित्य ठाकरे?     |     नवरात्र पर मुंबई को दहलाने की साजिश…पुलिस ने अलर्ट जारी कर इन चीजों पर लगाई रोक     |     झूठ बोलकर शादी, फेक सर्टिफिकेट…मां का फर्जीवाड़ा, एडल्ट स्टार बन्ना शेख कैसे बन गई रिया बर्डे?     |