आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मकोका मामले में गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी वसूली मामले में उन्हें जमानत मिलने के तुरंत बाद हुई थी. मकोका मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी 10 दिन की कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे गुरुवार को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
द्वारका कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मकोका मामले में विधायक नरेश बाल्यान की हिरासत के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. मकोका मामले में अब आप विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
आपको यहां आने की क्या जरूरत थी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने सरकारी वकील से कहा, कोर्ट के सामने मुद्दा ये है कि आरोपी विधायक है. उसे विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए. मेरे पास मामले को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. मुझे इसका उदाहरण दिखाएं. आपको यहां आने की क्या जरूरत थी. ये समय की बर्बादी है. आप कोई फैसला दिखाएं, जिसके अनुसार अदालत इस मामले पर विचार करने के लिए बाध्य हो. मैं अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती.