Breaking
गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, महात्मा गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, BJP ने बोला हम... गांव में हुई महापंचायत, 8 लोगों का बाहर निकाला… आखिर क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से दाखिल करेंगे नामांकन, 13 मई को काशी में होगा रोड शो दादी इंदिरा और मां सोनिया की विरासत… रायबरेली सीट राहुल गांधी के लिए कितनी आसान? रायबरेली से स्नेह और भरोसे का रिश्ता…. राहुल गांधी के नामांकन पर भावुक हुईं प्रियंका गांधी गुजरात: रिटायर्ड ASI और पत्नी की हत्या, 35 लाख कैश-सोना लूटा… बहू-पोते ने ही दी थी सुपारी करोड़पति हैं अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा, पत्नी के पास भी 6.5 करोड़ की दौलत तुम्हारा बेटा रेप केस में फंसा है, पब्लिक मार डालेगी, जान बचानी है तो पैसे भेजो मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्मभूमि सौंपी है… रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल का X पर पोस्ट तिहाड़ में फिर खूनी खेल… जेल नंबर-3 में आपसी विवाद के बाद एक कैदी की हत्या

डॉक्टरों को मिलने वाले मुफ्त उपहारों से महंगी हो रही दवाइयां नहीं देंगे कोई छूट: सुप्रीम कोर्ट

Whats App

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं। इनका प्रभाव दवा की कीमत में बढोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कुचक्र बन जाता है। ये टिप्पणियां करते हुए शीर्ष अदालत ने फार्मा कंपनियों के मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर छूट में जोड़ने संबंधी आग्रह को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रैक्टिश्नर को उपहार देना कानूनन मना है। फार्मा कंपनियां इस पर आयकर कानून की धारा 37 (1) के तहत आयकर छूट का लाभ नहीं ले सकतीं। इस धारा के तहत ऐसा कोई भी खर्च जिसे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया है, उस पर आयकर छूट मिलती है।
इस मामले पर फैसले में जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि डॉक्टर का मरीज के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है, जिनका लिखा एक भी शब्द मरीज के लिए अंतिम होता है। डॉक्टर की लिखी दवा चाहे महंगी और मरीज की पहुंच से बाहर हो तो भी वह उसे खरीदने की कोशिश करता है। ऐसे में यह बहुत ही चिंता का मामला बनता है, जब यह पता लगता है कि डॉक्टर की ओर से लिखे परामर्श का संबंध फार्मा कंपनियों के मुफ्त उपहार से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्रीबी (कांफ्रेंस फीस, सोने का सिक्का, लैपटाप, फ्रिज, एलसीडी टीवी और यात्रा खर्च आदि) की आपूर्ति मुफ्त नहीं होती है, इन्हें दवाओं के दाम में जोडा जाता है। इससे दवा की कीमतें बढ़ती है। फ्रीबी देना सार्वजनिक नीति के बिल्कुल खिलाफ है, इसे स्पष्ट रूप से कानून द्वारा रोका गया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल के विनियमन, 2002 के उपनियम 6.8 के मुताबिक डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां का फ्रीबी देना दंडनीय है। इसके अनुसार ही सीबीडीटी ने फैसले में कहा था कि कंपनियों द्वारा मेडिकल प्रैक्टिश्नर को उपहार देना अवैध है। इसलिए इस मद में किए गए उनके खर्च को कंपनियों की आय और व्यवसाय प्रोत्साहन में नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि, यह अवैध कार्य में खर्च किया गया है और अवैध खर्च को आयकर लाभ की छूट नहीं दी जा सकती। इस फैसले को दवा कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, महात्मा गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, BJP ने बोला हमला     |     गांव में हुई महापंचायत, 8 लोगों का बाहर निकाला… आखिर क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?     |     पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से दाखिल करेंगे नामांकन, 13 मई को काशी में होगा रोड शो     |     दादी इंदिरा और मां सोनिया की विरासत… रायबरेली सीट राहुल गांधी के लिए कितनी आसान?     |     रायबरेली से स्नेह और भरोसे का रिश्ता…. राहुल गांधी के नामांकन पर भावुक हुईं प्रियंका गांधी     |     गुजरात: रिटायर्ड ASI और पत्नी की हत्या, 35 लाख कैश-सोना लूटा… बहू-पोते ने ही दी थी सुपारी     |     करोड़पति हैं अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा, पत्नी के पास भी 6.5 करोड़ की दौलत     |     तुम्हारा बेटा रेप केस में फंसा है, पब्लिक मार डालेगी, जान बचानी है तो पैसे भेजो     |     मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्मभूमि सौंपी है… रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल का X पर पोस्ट     |     तिहाड़ में फिर खूनी खेल… जेल नंबर-3 में आपसी विवाद के बाद एक कैदी की हत्या     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374