Breaking
महाकाल मंदिर में एक श्रद्धालु ने दूसरे का फोड़ा सिर, प्रेग्नेंट पत्नी को धक्का लगने पर हुआ विवाद रेवन्ना मामला: राहुल गांधी ने सीएम सिद्धरमैया को लिखा लेटर, जानें क्या कहा आयरा-नुपूर की शादी का नया वीडियो आया सामने, बेटी की शादी पर खूब रोए थे आमिर खान खूनी झड़प में बदली छात्रों की वर्चस्व की लड़ाई, स्कूल के बाहर चाकूबाजी में दो घायल सत्ता में बने रहने के लिए BJP हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा न... मई का महीना कूल-कूल… दिल्ली-UP, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से लोगों को मिलेगी... ‘जानते थे फिर भी रेवन्ना को दिया टिकट’… कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र का पीएम पर हमला पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, कई जवान घायल पाकिस्तान में बिरयानी को लेकर बवाल, पैसे मांगने पर भड़के ग्राहकों ने की तोड़फोड़ पलक झपकते पार करते बाइक… मॉडिफाइड कर 5000 में करते थे सेल, पुलिस ने 3 को दबोचा

आज से घर बनाना हुआ महंगा! होम लोन लेने पर नहीं मिलेगी ये अतिरिक्‍त छूट

Whats App

अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. होम लोन (Home Loan) पर मिलने वाली एक बड़ी छूट आज यानी 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगी.

नई दिल्ली: देश इन दिनों बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं. ऐसे में अब घर लेना भी महंगा हो गया है. दरअसल, फर्स्ट टाईम होमबायर्स जो होमलोन के रीपेमेंट पर 3.50 लाख के ब्याज के भुगतान पर सलाना टैक्स छूट का लाभ फायदा उठा रहे हैं. उन्हें आज यानी 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.

होम लोन पर नहीं मिलेगी छूट

Whats App

होम लोन पर आज से आपको 1.5 लाख रुपये की यह अतिरिक्त छूट इसलिए नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट की अवधि नहीं बढ़ाई है. बजट 2022 (Budget 2022) में सरकार ने इस टैक्स छूट की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान नहीं किया. इस वजह से नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 में होम लोन पर इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. घरों की कीमतों को किफायती बनाने के लिए होम लोन पर यह टैक्स छूट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी.

बजट 2019 में मिली थी छूट की मंजूरी

बता दें कि बजट 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरों की कीमतों को किफायती बनाने के लिए धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था, इससे घर खरीदारों को आयकर छूट का दावा करने की अनुमति मिली थी. इसके मुताबिक अगर हाउस प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपये से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

ये डिडक्शन मिलते रहेंगे

होम लोन पर दो प्रमुख डिडक्शन पहले की तरह मिलते रहेंगे. पहला, सेक्शन 24(बी) के तहत मिलने वाला 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता रहेगा. यह होम लोन के इंट्रेस्ट पर मिलता है. दूसरा, सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाला 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन भी मिलता रहेगा. यह डिडक्शन होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है.

महाकाल मंदिर में एक श्रद्धालु ने दूसरे का फोड़ा सिर, प्रेग्नेंट पत्नी को धक्का लगने पर हुआ विवाद     |     रेवन्ना मामला: राहुल गांधी ने सीएम सिद्धरमैया को लिखा लेटर, जानें क्या कहा     |     आयरा-नुपूर की शादी का नया वीडियो आया सामने, बेटी की शादी पर खूब रोए थे आमिर खान     |     खूनी झड़प में बदली छात्रों की वर्चस्व की लड़ाई, स्कूल के बाहर चाकूबाजी में दो घायल     |     सत्ता में बने रहने के लिए BJP हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा निशाना     |     मई का महीना कूल-कूल… दिल्ली-UP, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत     |     ‘जानते थे फिर भी रेवन्ना को दिया टिकट’… कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र का पीएम पर हमला     |     पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, कई जवान घायल     |     पाकिस्तान में बिरयानी को लेकर बवाल, पैसे मांगने पर भड़के ग्राहकों ने की तोड़फोड़     |     पलक झपकते पार करते बाइक… मॉडिफाइड कर 5000 में करते थे सेल, पुलिस ने 3 को दबोचा     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374