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पटना। दो से अधिक बच्चे वाले बिहार में नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.पंचायती राज विभाग के मंत्री ने दे दिया बयान।

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रविवार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास किया. बिहार में भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है. पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव में भी नीतीश सरकार नया नियम बनाने जा रही है. दो से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इतना ही नहीं मंत्री ने यहां तक कह दिया कि दो से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार के अन्य योजनाओं और फैसिलिटी से भी वंचित रखना चाहिए.

मंगलवार को बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘बिहार में दो से अधिक बच्चे वालों को  नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. बिहार में ये व्यवस्था पहले से लागू है. अब सरकार इस नियम को पंचायतों तक ले जाना चाहती है. पंचायत चुनाव में भी दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नगर पंचायत की तरह उन्हें ग्राम पंचायत चुनाव भी लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसपर अभी काम चल रहा है.’

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘जब ये भी ये नियम बनेगा. तो कानून लागू होने में एक साल लगेगा. एक साल बाद ही यह प्रभावशाली होगा. साल 2026 के लिए तैयारी की जाएगी. लेकिन ये स्पष्ट है कि देश में अब इस तरह का कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है. लोग पढ़ लिख रहे हैं. शिक्षित हो रहे हैं. आर्थिक स्थिति और प्रजनन दर भी पहले से सुधरा है. जो लोग शिक्षित होते हैं, उनका प्रजनन दर दो से अधिक नहीं होता है. बिहार में भी हर हालत में इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी.’

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सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया है. ग्रामीण इलाकों में चुकी शिक्षा का आभाव है. इसलिए इस नियम को ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू नहीं किया गया. लेकिन अब ग्राम पंचायत में भी इसे लागू किया जायेगा.’ इतना ही नहीं मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि ‘बिहार सरकार के अन्य लाभकारी योजनाओं से, फैसिलिटी से वैसे लोगों को वंचित किया जाये, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

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