चंडीगढ़: याचिका में कहा गया है कि राम रहीम पंजाब को सीधे-सीधे प्रभावित करता है।रेप और हत्या के आरोपी राम रहीम की पैराेल पर जल्द ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शुरू होगी। पैरोल रद करने के लिए दाखिल याचिका में हरियाणा सरकार के द्वारा नियमों की अनदेखी को आधार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल देने से पहले पंजाब से भी राय नहीं ली। इन दिनों डेरा मुखी यूपी के बरनावा आश्रम में रहकर आनलाइन सत्संग में व्यस्त है।हाईकोर्ट के अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल देते हुए नियमों की अवहेलना की है।इन नियमों की अनदेखीनियमों के अनुसार पैरोल पाने वाला व्यक्ति जहां रूकता है वहां के जिलाधिकारी से राय ली जाती है, लेकिन राम रहीम के मामले में इस नियम की अनदेखी की गई। याचिका में कहा गया है कि राम रहीम पंजाब को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। बावजूद इसके पैरोल से पहले हरियाणा ने पंजाब सरकार की राय नहीं ली।नहीं कर सकता ऑनलाइन सत्संगपैरोल मिलने के दौरान कुछ शर्तें रखी जाती हैं। साथ ही लोकल पुलिस को पैरोल पाने वाले पर नजर रखने की हिदायत दी जाती है। मोबाइल व अन्य संचार के माध्यम के प्रयोग पर भी रोक की शर्त रखी जाती है लेकिन राम रहीम ऐसा नहीं कर है, वह इंटरनेट पर गाने गा रहा है। इन नियमों का हवाला देते हुए याचिका में पैरोल रद करने की मांग की गई है।
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