बुरहानपुर: अतिरिक्त जिला अभियोजन रामलाल रन्धावे ने बताया विशेष सत्र न्याायाधीश आरके पाटीदार ने अवयस्क बालिका को पैसों का लालच देकर अश्लील हरकत के लिए घर में ले जाने वाले आरोपी सायबु पिता बाबु उम्र 60 वर्ष निवासी तांदली जिला बुरहानपुर को धारा 354, 454 भादंवि के तहत एक एक वर्ष सश्रम कारावास और 500-500 रूपए अर्थदंड तथा धारा 11-12 पास्को एक्ट के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।यह है पूरा मामला29 मार्च 2021 को फरियादी व उसकी पत्नी काम पर गए थे तब उनकी नातिन घर पर अकेली थी। फरियादी जब दोपहर में घर वापस आया तो उसने व उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि उसकी नातिन को कोई आदमी हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जा था। तब लात मारकर दरवाजा खोला। पड़ोस में रहने वाला सायबु पिता बाबु बैठा था। बाद में वह वहां भाग गया। नातिन से पूछने पर उसने कहा कि मैं बाहर खेल रही थी तभी सायबु आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कहां में तुझे पांच रूपए दूंगा और अश्लील हरकत करने की बात कही। परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामला महिला, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का होने से न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथन कराए गए। गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।
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