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ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, वैवाहिक आयाेजन में मास्क एवं सुरक्षित शारीरिक दूरी जरूरी

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ग्वालियर। काेराेना के बढ़ते संकट काे देखते हुए राज्य शासन ने काेविड गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत जिला दंडाधिकारी काैशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी ग्वालियर में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी प्रकार के मेलों (जिसमें समूह एकत्रित होता है) को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा कि अंतिम संस्कार-उठावनी में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सुरक्षित शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन आदि के उपयोग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में दंडात्मक प्रविधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

बिना हेलमेट पुलिस जवानों के भी चालान करने के आदेशः हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस खुद हेलमेट नहीं लगा रही है। गुरुवार को एएसपी हितिका वासल ने पत्र जारी करते हुए लिखा है कि पुलिस खुद हेलमेट नहीं लगा रही है और इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस अब हेलमेट न लगाने वाले पुलिस कर्मचारी-अधिकारी के भी चालान करें। ज्ञात रहे कि पुलिस रोजाना हेलमेट अभियान चला रही है, जिसमें एक लाख रुपये से ज्यादा के जुर्माने एक दिन में किए जा रहे हैं।

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