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7 साल बाद मिला सुपौल की नाबालिग बच्ची को न्याय

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बिहार | नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार करते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला प्रतापगंज थाना कांड संख्या 58/15 तथा पोक्सो 1/16 से संबंधित है। इसमें थाना क्षेत्र के मु. इजराइल साफी ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण कर लिया फिर उसके साथ पांच दिनों का घिनौना कार्य किया। मामले को लेकर पीडि़ता के दादा ने मुकदमा दर्ज किया था।

दर्ज मुकदमे में पीड़िता के दादा ने कहा था कि 6 अक्टूबर 2015 को उनकी पोती भोज खाकर वापस घर लौट रही थी कि रास्ते में ही मु. इजराइल ने जोर जबरदस्ती उसका अपहरण कर लिया और 05 दिनों तक उसके साथ मुंह काला किया। बताया कि मामला अलग-अलग संप्रदाय का होने के कारण पीड़ित स्वजन काफी आक्रोशित थे और पुलिस पर लड़की बरामदगी को लेकर लगातार दबाव डाले जा रहे थे। तत्पश्चात पुलिस ने करीब 10 दिन बाद लड़की को बरामद कर ली। इसके बाद लड़की ने अपहरण कर दुष्कर्म करने की बात कोर्ट को बताई थी।

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