Breaking
चुनाव में गर्मी की चुनौती- हर वोटर कतार पर छांव, पेयजल और हर बूथ पर कूलर की तैयारी सीधी के रामपुर नैकिन में चर्चित संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टर माइंड के प्रकरण की अपील खारिज थाना प्रभारी बनकर दवा विक्रेता से 10000 लूटने की कोशिश प्रतिष्ठानों का संचालन विभागीय प्रविधानों व फायर सेफ्टी के साथ ही होगा कूल बेड्स रखेगे पालतू को गर्मी में कूल-कूल, तीन डिग्री तक रखेंगे ठंडा नगर में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रोड-शो के संकेत मिले, समय मिलने का इंतजार यूं मिले दिल से दिल... पढ़िए मप्र कैडर के दो युवा आइपीएस अधिकारियों की प्रेम कहानी मेडिकल कॉलेज में डॉ नवनीत सक्सेना ने स्थाई अधिष्ठाता का पदभार संभाला शिप्रा नदी में प्रदूषित जल मिलाने का विरोध, नाले के पानी में बैठे कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार दो ने लिए नाम वापस, मैदान में 19 प्रत्याशी, हर केंद्र पर लगेंगी दो बैलेट यूनिट

लखनऊ में पांच जनवरी तक बढ़ी धारा 144, क्रिसमस व नए साल की पार्टी के ल‍िए गाइडलाइन जारी

Whats App

लखनऊ। क्रिसमस पर्व, 31 दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।

इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

इन बातों का रखना होगा ध्यान

Whats App
  • कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
  • बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
  • कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।
  • खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
  • बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना आवश्यक होगी।
  • खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।

चुनाव में गर्मी की चुनौती- हर वोटर कतार पर छांव, पेयजल और हर बूथ पर कूलर की तैयारी     |     सीधी के रामपुर नैकिन में चर्चित संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टर माइंड के प्रकरण की अपील खारिज     |     थाना प्रभारी बनकर दवा विक्रेता से 10000 लूटने की कोशिश     |     प्रतिष्ठानों का संचालन विभागीय प्रविधानों व फायर सेफ्टी के साथ ही होगा     |     कूल बेड्स रखेगे पालतू को गर्मी में कूल-कूल, तीन डिग्री तक रखेंगे ठंडा     |     नगर में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रोड-शो के संकेत मिले, समय मिलने का इंतजार     |     यूं मिले दिल से दिल… पढ़िए मप्र कैडर के दो युवा आइपीएस अधिकारियों की प्रेम कहानी     |     मेडिकल कॉलेज में डॉ नवनीत सक्सेना ने स्थाई अधिष्ठाता का पदभार संभाला     |     शिप्रा नदी में प्रदूषित जल मिलाने का विरोध, नाले के पानी में बैठे कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार     |     दो ने लिए नाम वापस, मैदान में 19 प्रत्याशी, हर केंद्र पर लगेंगी दो बैलेट यूनिट     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374