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कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची से कई बार किया था रेप

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देवास: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा न्यायालय ने सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उपसंचालक अभियोजन ने बताया कि अभियोक्त्री गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं पढ़ती है। अभियोक्त्री के चार भाई बहन है, सबसे छोटी वह है।अभियोक्त्री का स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगता है। अभियोक्त्री के स्कूल और घर के रास्ते पर गांव के कालूसिंह पिता घासीराम का मकान है। कालू सिंह नाबालिग को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया। अभियोक्त्री चिल्लाने लगी तो उसने अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया था और दुष्कर्म करने के बाद उसने अभियोक्त्री को 10 रुपए दिए थे और बोला था कि किसी को मत बताना अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद 2-3 बार ओर अभियोक्त्री को कालूसिंह उसके घर पर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। कुछ दिनों पहले भी कालूसिंह ने उसके घर पर अभियोक्त्री को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। हर बार कालूसिंह अभियोक्त्री को 10 रुपए दे देता था।अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई और अपने माता पिता और परिजन के साथ थाने टोंकखुर्द पर रिपोर्ट लिखाई। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा दिनांक 22 सिंतबर को 2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त कालूसिंह पिता घासीराम को धारा 5(एम्)/6 सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 एबी), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 (2)(एन)) में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 506 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित है।

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