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जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर को गहलोत सरकार ने किया बर्खास्त, 6 साल तक नहीं लड़ सकेंगी चुनाव

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राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर पर सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है. इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है. बताया जा रहा है कि वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार को दो दिन पहले ही कार्रवाई का निर्देश दिया था. बता दें कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निगम के तत्कालीन कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ अभद्रता से जुड़े मामले में महापौर सौम्या गुर्जर को राहत देते हुए दो 2 दिन की मोहलत दी थी. हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार 2 दिन बाद सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है..

दो जजों की पीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. इसके दो दिन बाद विभाग ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए. बता दें कि इस मामले में गहलोत सरकार की विभागीय जांच में सौम्या दोषी पाई गई थीं. इस बात को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था. इसके बाद जस्टिस अजय और जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदेश सरकार को जारी किया.

जांच में सौम्या दोषी पाई गई थीं

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हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में एक आदेश जारी कर सौम्या के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि जबतक न्यायिक जांच की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तबतक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है. बता दें कि सौम्या गुर्जर पर तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता का आरोप लगा था. इस मामले में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई थीं. साथ ही तीनों पार्षदअजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा व पारस जैन को भी दोषी माना गया था.

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