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वधान! गूगल पर ना करें ये गलती, नवंबर में 61,114 के खिलाफ हुई कार्रवाई

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नई दिल्ली। गूगल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी सर्च या पोस्ट करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल नए आईटी नियमों के तहत कॉपी राइट नियमों, ट्रेडमार्क, कोर्ट आर्डर, सेक्सुअल ग्राफिक्स कंटेंट और धोखेबाजी से जुड़े मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। गूगल की तरफ से से नवंबर माह में 26,087 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

गूगल में नवंबर में इन यूजर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई 

गूगल को यूजर्स की तरफ से नवंबर माह में 26,087 शिकायत मिली थी। जिन पर कार्रवाई करते हुए गूगल ने करीब 61,114 पीस कंटेंट को हटा दिया गया। गूगल की तरफ से इसका खुलासा मंतली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की तरफ से यूजर्स की शिकायत के अलावा नवंबर माह में ऑटोमेटेड डिटेक्शन मोड से 3,75,468 पीस कंटेंट को हटाया गया है।

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अक्टूबर में इन यूजर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई 

गूगल ने अक्टूबर माह में यूजर्स की तरफ से 24,569 शिकायतों को रिसीव किया था और इस दौरान करीब 48,594 पीस कंटेट को हटाया गया था। साथ ही 3,84,509 पीस कंटेंट को ऑटोमेटेड डिटेक्शन मोड से हटाया गया। अमेरिकी कंपनी गूगल ने मई 2021 में लागू नए आईटी नियमों के तहत दाखिल डिस्क्लोजर रिपोर्ट्स में इसका खुलासा किया है। गूगल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर माह में करीब भारत के लोकल नियमों के उल्लंघन को लेकरक 26,087 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें से करीब 61,114 यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सभी शिकायतें थर्ड पार्टी कंटेंट को लेकर थी, जिसमें लोकल कानून के उल्लंघन का आरोप था।

इन कैटेगरी के तहत हटाया गया कंटेंट

  1. कॉपी राइट – 60,387
  2. ट्रेडमार्क – 535
  3. कोर्ट आर्डर – 56
  4. ग्राफिक्स कंटेंट – 5
  5. धोखेबाजी – 131

यूजर्स को गूगल पर कॉपी राइट फोटो और वीडियो, ट्रेडमार्क चीजों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। साथ ही कोर्ट आर्ड पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअल ग्राफिक्स कंटेंट और धोखेबाजी के मामले में शिकायत दर्ज की गई है।

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