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बेनकाब हो सकते हैं SBI बैंक के कई बड़े अधिकारी

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दौसा: मेहंदीपुर बालाजी की SBI बैंक शाखा में साल 2021 में 11 करोड़ रुपए के सिक्कों का गबन हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच के लिए अब राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। हालांकि एसबीआई की रिट पर हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को ही जांच CBI से कराने के आदेश दे दिए थे। लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जांच अटकी हुई थी। ऐसे में गृह विभाग ग्रुप-5 ने सिक्कों के गबन की सीबीआई जांच की सहमति जारी कर दी है। गृह विभाग ने बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक अर्जुन लाल मीणा व दलाल धर्मेंद्र ग्यानानी उर्फ दीपक के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब सीबीआई जांच शुरू होने से सिक्कों के गबन का राज खुलने के साथ ही बैंक के ही कई बड़े अधिकारियों के बेनकाब होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहले से दर्ज एफआईआर में शामिल 40 लोग भी जांच एजेंसी के घेरे में आ जाएंगे।अनुमति के बिना CBI की एंट्री पर बैनबता दें कि विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त प्रकरण के बाद राज्य सरकार ने करीब 2 साल पहले अधिसूचना के जरिए सीबीआई जांच सम्बंधी सभी सामान्य सहमति की शर्तों को रद्द कर दिया था। धारा 3 के तहत किसी विशेष अपराध या किसी अपराध वर्ग की जांच के लिए सीबीआई को राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी केस की जांच नहीं कर सकती है। सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। 29 जुलाई को राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी किए थे। ऐसे में सरकार की सहमति के बिना गबन की जांच अटकी हुई थी।यह था मामलामेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में दिए जाने वाले सिक्कों को मंदिर प्रबंधन द्वारा एसबीआई शाखा में जमा करवाई जाती थी। बड़ी तादात में सिक्के इकट्ठे होने पर बैंक प्रबंधन ने उनकी गिनती के लिए एक निजी फर्म को टेंडर दिया। जिसमें बैंक रिकॉर्ड में 13 करोड़ 62 लाख 11 हजार 275 रुपए के कुल सिक्के जमा थे। बैंक अधिकारियों को गबन का पता तब हुआ जब बैंक प्रबंधन ने सिक्कों की गिनती के लिए एक निजी फर्म को टेंडर दिया।जिसमें बैंक रिकॉर्ड में 13 करोड़ 62 लाख 11 हजार 275 रुपए के कुल सिक्के जमा थे। जबकि गिनती में एक करोड़ 39 लाख 60 हजार रुपए ही मिले। इस संबंध में तत्कालीन बैंक मैनेजर हरगोविंद मीणा ने करौली एसपी को शिकायत भेजकर कार्यवाही की मांग की थी। साथ ही टोडाभीम थाने में दर्ज हुई एफआईआर में मैनेजर ने पिछले 5 साल में बैंक में कार्यरत रहे कर्मचारियों की जांच कराने की मांग की थी।SBI ने की थी CBI जांच की मांगइस मामले में अप्रैल महिने में SBI की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में 11 करोड़ सिक्कों के गबन मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इस दौरान हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, लेकिन राज्य सरकार की सहमति के अभाव में जांच अटकी हुई थी।पूर्व मैनेजर पर गबन का आरोपबैंक में वित्तीय अनियमितताओं व अनाधिकृत लेन-देन के आरोप में पूर्व में यहां कार्यरत मैनेजर राजेश मीणा को निलंबित किया जा चुका था। SBI द्वारा विभागीय जांच कराई जा रही थी। ऐसे में बैंक द्वारा निजी फर्म से सिक्कों की गिनती कराए जाने के दौरान गठित समिति की रिपोर्ट में बताया है कि 6 अगस्त तक 2350 बैग में सिर्फ एक करोड़ 39 लाख 60 हजार के ही सिक्के मिले हैं, जो हिण्डौन व नादौती ब्रांच में जमा कराए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर करीब 11 करोड़ का गबन सामने आया था।बैंक पहुंचे थे CBI अधिकारीहाईकोर्ट के आदेश में 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाने के बाद 20 अप्रैल को सीबीआई के एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में सीबीआई टीम ने मेहंदीपुर बालाजी स्थित बैंक ब्रांच पहुंचकर प्रारंभिक जानकारी ली थी।

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