फरीदाबाद: सूरजकुंड रोड स्थित चार्मवुड विलेज सोसाइटी जाने वाले इसी रास्ते को निगम ने किया था बंद।सूरजकुंड रोड स्थित चार्मवुड विलेज सोसाइटी के सामने नगर निगम की जमीन पर बिल्डर द्वारा कब्जा कर उपयोग करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। डिवीजनल कमिश्नर संजय जून की कोर्ट ने निगम द्वारा रास्ता रोकने और बिल्डर पर रिकवरी नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि नगर निगम का यह कदम न्यायसंगत नहीं है।ऑल आरडब्लूए चार्मवुड विलेज सोसाइटी के कंवीनर महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों नगर िनगम ने सोसाइटी जाने वाले जिस रास्ते की अपीन जमीन बताकर वहां बनाई गई सड़क की खुदाई कर रास्ता बंद कर दिया था और बिल्डर पर करीब सात करोड़ की रिकवरी का नोटिस जारी किया था, उस पर अब डिवीजनल कमिश्नर संजय जून की सिविल कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की इस मनमानी के खिलाफ बिल्डर ईरोज गार्डन ने नगर निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को पार्टी बनाते हुए डिवीजन कमिश्नर संजय जून की कोर्ट मंे सिविल याचिका डाली थी। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि उक्त रास्ते से लक्कड़पुर, दयालबाग समेत अन्य कॉलोनी के लेाग इस रास्ते को आम रास्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में इस रास्त्े को रोकना अथवा इसके बदले रिकवरी नोटिस देकर किराया मांगना किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं है। इस लिए निगम के सभी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
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