Breaking
वकालत के पेशे की सेवा में कमी होने पर नहीं खटखटा सकते उपभोक्ता फोरम का दरवाजा नहीं पेश हुए कंपनी के वकील, मप्र हाईकोर्ट ने लगाया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना ठगी का नया तरीका, नकली थाने से वारदात, कोलकाता से आए इंजीनियर के खाते से ढाई लाख रुपये उड़ाए, ऐसे रह... पारिवारिक विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, सीने में घोंपा चाकू, आरोपी गिरफ्तार इंदौर में शनिवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, 41.3 डिग्री रहा तापमान, आगे ऐसे रहेंगे हालात नदी में अवैध खनन के दौरान निकली एक हजार साल पुरानी जैन प्रतिमा, समाज के सुपुर्द की, पूजा-पाठ का दौर ... देवास में गोवध का मामला, मांस की तस्करी के पहले पकड़ाया तस्कर, लोगों ने की पिटाई कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, गंजीपुरा इलाके में मची अफरातफरी महाकाल भस्म आरती के लिए 1500 रुपये की मांग, महिला ने पुरोहित का ऑडियो रिकॉर्ड कर कलेक्टर से की शिकाय... 6 जून को जबलपुर में नो फ्लाइंग डे, विमानों की कमी के खिलाफ कई पैसेंजर ने यात्रा निरस्त की

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Whats App

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली दो याचिकाओं पर केंद्र और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। मुख्य याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत समान लिंग विवाह के लिए एक याचिका है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं, ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही मामले की सुनवाई कर रहा है। वकील ने प्रस्तुत किया कि केंद्र ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शीर्ष अदालत के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की जाएगी।

दूसरी याचिका में अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह नवतेज जौहर और पुट्टुस्वामी मामले की अगली कड़ी है और यह एक जीवित मुद्दा है न कि संपत्ति का मुद्दा।

Whats App

कौल ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा ग्रेच्युटी, गोद लेने, समान-लिंग वाले जोड़ों की सरोगेसी और संयुक्त खाते खोलने जैसे बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करता है। चक्रवर्ती और डांग लगभग 10 वर्षों से एक-दूसरे के साथ हैं और उन्होंने दिसंबर 2021 में एक सेरेमनी की थी, जहां उनके रिश्ते को उनके माता-पिता, परिवार और दोस्तों ने आशीर्वाद दिया था।

शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केंद्र और अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने माना है कि अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। याचिका में कहा गया, विवाह के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस माननीय न्यायालय ने हमेशा अंतर-धर्म और अंतर-जाति जोड़ों की रक्षा की। साथ ही समय-समय पर ऐसे जोड़ों की रक्षा के लिए कदम उठाया है, जहां उनके रिश्तों को अन्यथा सामाजिक और पारिवारिक दबाव से खतरा था।

वकालत के पेशे की सेवा में कमी होने पर नहीं खटखटा सकते उपभोक्ता फोरम का दरवाजा     |     नहीं पेश हुए कंपनी के वकील, मप्र हाईकोर्ट ने लगाया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना     |     ठगी का नया तरीका, नकली थाने से वारदात, कोलकाता से आए इंजीनियर के खाते से ढाई लाख रुपये उड़ाए, ऐसे रहिये सतर्क     |     पारिवारिक विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, सीने में घोंपा चाकू, आरोपी गिरफ्तार     |     इंदौर में शनिवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, 41.3 डिग्री रहा तापमान, आगे ऐसे रहेंगे हालात     |     नदी में अवैध खनन के दौरान निकली एक हजार साल पुरानी जैन प्रतिमा, समाज के सुपुर्द की, पूजा-पाठ का दौर शुरू     |     देवास में गोवध का मामला, मांस की तस्करी के पहले पकड़ाया तस्कर, लोगों ने की पिटाई     |     कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, गंजीपुरा इलाके में मची अफरातफरी     |     महाकाल भस्म आरती के लिए 1500 रुपये की मांग, महिला ने पुरोहित का ऑडियो रिकॉर्ड कर कलेक्टर से की शिकायत     |     6 जून को जबलपुर में नो फ्लाइंग डे, विमानों की कमी के खिलाफ कई पैसेंजर ने यात्रा निरस्त की     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374