सुनामी एक्सप्रेस-प्रदीप शर्मा-गोपालगंज।
गोपालगंज। जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कुख्यात सतीश पाण्डेय उनके पुत्र पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन मुकेश पाण्डेय व उनके साथी बटेश्वर पाण्डेय को बरी कर दिया गया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षो द्वारा दी गई दलीलों व साक्ष्यों को देखते हुए ट्रीपल मर्डर कांड के अभियुक्त जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय के भाई कुख्यात सतीश पाण्डेय व भतीजा मुकेश पाण्डेय को बरी कर दिया।
दरअसल इस सन्दर्भ में बचाव पक्ष के वकील उदय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 24 मार्च 2020 में हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक ग़ांव में हुए एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय के भाई सतीश पाण्डेय व भतीजा मुकेश पाण्डेय, बटेश्वर पाण्डेय समेत अन्य कई लोगो को आरोपी बनाया गया था।
इसको लेकर घटना के सूचक जेपी यादव द्वारा लिखित आवेदन देकर हथुआ थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस ट्रीपल मड़र केस में जेडीयू विधायक को सीआईडी ने पहले ही क्लीन दे दिया था,वही आज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव उपाध्याय ने लोक अभियोजक देवबंश गिरी एवं अपर लोक अभियोजक शाहिद रजा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय कुमार श्रीवास्तव की दलीले एवं तर्कों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य के अभाव के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनो को बरी कर दिया।वही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे।