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रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पर रोक लगाने संबंधी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर कर दिया है। यानी विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा।
इसके तहत हुक्का बार चलाने वालों को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसी तरह 50 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जुर्माना की राशि 10 हजार से कम नहीं की जा सकती। वहीं हुक्का सेवन करने वालों पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक जुर्माना की सजा हो सकती है। जुर्माना राशि एक हजार रुपये से कम नहीं होगी।
रोजगार की जानकारी देने प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र
राज्य में नवगठित रोजगार मिशन केमुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर जिले में रोजगार केसंबंध में जानकारी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि तीन साल में प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित हुए हैं।
डा. शुक्ला ने कलेक्टरों से पिछले तीन वर्ष में उपलब्ध कराए गए रोजगार और अगले एक वर्ष की कार्ययोजना तैयार करकेभेजने केलिए कहा है। उन्होंने बताया है कि रोजगार की परिभाषा क्या होगी, इस पर अभी विचार चल रहा है। लेकिन फिलहाल रोजगार से तात्पर्य ऐसे कामों से लिया जा सकता है, जिनसे किसी परिवार की औसत वार्षिक आमदनी में कम से कम 32 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है।