
CRIME-REPORTER-
Pradeep sharma. gopalganj.
गोपालगंज। भोरे के चर्चित कोल्ड स्टोरेज कारोबारी रामाश्रय सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, आरोपी ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह के भतीजे मुकेश कुमार के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए गोपालगंज फर्स्ट मजिस्ट्रेट राजीव पांडे की कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि 19 मार्च 2020 को केस कर्ता के वॉयस सैंपल को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश शाही ने कांड के आरोपित ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह के भतीजे मुकेश सिंह
ने प्राथमिकी के सूचक हरि नारायण सिंह के आवाज परीक्षण को लेकर अभिलेख पत्र दाखिल किया था,
जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरिनारायण सिंह’ की आवाज के नमूने के लिए अनुमति दी थी, साथ ही इस मामले में कोर्ट ने केस के अनुसंधानकर्ता को सैंपल जांच कराने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी है सूचक के आवाज के नमूने को कोर्ट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अदालत के आदेश की अवहेलना की जा रही है। साथ ही केस के अनुसंधानकर्ता घोर लापरवाही बरत रहे हैं,
उपरोक्त चर्चा से यह अदालत इस निष्कर्ष पर आती है कि यहां एक कहावत उद्धृत करना बहुत आवश्यक है

विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जुरा सबवेनिएंट”
जिसका अर्थ है कि कानून उन लोगों की रक्षा करता है जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क हैं, न कि जो अपने अधिकारों के लिए सो रहे हैं।
वही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दिलचस्प और आश्चर्य की बात है कि जांच एजेंसी इतनी शक्तिहीन हो गई है कि वह अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकती ।और आवाज के नमूने के लिए मुखबिर की उपस्थिति का आश्वासन नहीं दे सकती।कोर्ट ने इस मामले में गोपालगंज एसपी को केस के अनुसंधानकर्ता पर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है। साथ ही कोर्ट ने गोपालगंज एसपी को 27 जनवरी के जारी आदेश को अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है।