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भागलपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा किया यौन शोषण, बेहोशी हालत में सड़क किनारे फेंका, अदालत ने कहा-You are Guilty

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भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने मंगलवार को छात्रा का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण करने में आरोपित पड़ोसी पंकज कुमार सिंह को सुनवाई के दौरान घटना का दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाने के लिए बुधवार 24 नवंबर की तिथि तय कर दी है।

पाक्सो मामले की विशेष न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति वाले सत्र के पहले दिन ही विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह तय समय में वेश्म से निकल कर न्याय आसन पर बैठ गए। विशेष लोक अभियोजक नरेश राम पहले से अदालत में मौजूद थे। चंद मिनटों की सुनवाई बाद विशेष न्यायाधीश ने कठघरे में मौजूद आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी बताया और पेशी को लाने वाले पुलिस टीम और विशेष लोक अभियोजक को बुधवार को भी तय समय पर उसे पेश करने को कहा। बुधवार को न्यायालय में अभियुक्त को सजा सुनाई जाएगी।

टिश्यू प्लांट के समीम बेहोशी हालत में मिली थी पीड़िता

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बिहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर इलाके से पांच जुलाई 2020 की दोपहर नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर अगवा कर लिया गया था। अगवा करने वाले पड़ोसी पंकज सिंह ने उसका यौन शोषण कर उसे बेहोशी हालत में टिश्यु प्लांट के समीप छोड़ कर भाग गया था।

इधर खोजबीन के क्रम में पीड़िता के चाचा को छात्रा बेहोशी की हालत में वहां मिली थी। उसे अस्पताल में उपचार कराया गया जहां होश में आने के बाद उसने पंकज सिंह के बारे में स्वजनों को जानकारी दी थी कि उसने उसके साथ गलत काम किया था। घटना की बाबत बिहपुर थाने में आठ जुलाई 2020 को चाचा के लिखित बयान पर केस दर्ज किया गया था। दर्ज केस में पंकज को आरोपित बनाया गया था। अभियोजन पक्ष से गवाहों की गवाही कराने के बाद केस फैसले पर चला गया। विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंकज को दोषी पाते हुए बुधवार को सजा सुनाने का दिन तय कर दिया है।

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