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मधुबनी ज‍िले में फर्जी एसीपी मामले में दर्ज होगी प्राथमिकी, राशि की भी वसूली

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मधुबनी। जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि फर्जी एवं अनियमित तरीके से एसीपी का लाभ देने में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध न केवल प्राथमिकी दर्ज ही की जाएगी, बल्कि राशि की भी वसूली होगी। फर्जी एसीपी का लाभ देने संबंधी मामले में डीपीओ-स्थापना से शुक्रवार की शाम पांच बजे रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में डीपीओ-स्थापना ने एसीपी का लाभ देने में फर्जीवाड़ा की आशंका जताई है। रिपोर्ट की समीक्षा के उपरांत दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी व राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी

आरडीडीई ने जारी किया अंतिम स्मार पत्र 

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने जिले में राजकीयकृत/ परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में कार्यरत लिपिकों को अनियमित/फर्जी पत्र के माध्यम से सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पश्चात बकाया/अनियमित भुगतान से संबंधित जांच रिपोर्ट समर्पित करने के लिए डीईओ को अंतिम स्मार पत्र भी जारी कर कहा है कि रिपोर्ट अप्राप्त रहने से अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जबकि, मामला अत्यंत ही गंभीर एवं वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है। दोषी पदाधिकारी व लिपिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित करने का निर्देश देने के बाद भी कृत कार्रवाई की सूचना और रिपोर्ट अप्राप्त है।

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डीईओ ने डीपीओ-स्थापना से तलब की थी रिपोर्ट 

डीईओ नसीम अहमद ने डीपीओ-स्थापना से संपूर्ण अभिलेख और विस्तृत रिपोर्ट के साथ स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि गलत प्रोन्नति एवं अवैध भुगतान के लिए कौन-कौन लिपिक एवं कौन-कौन पदाधिकारी उत्तरदायी हैं। विनोद कुमार कामति को नियुक्ति तिथि से ही प्रथम एसीपी का लाभ दिए जाने के मामले में भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अंतर्गत छह लिपिक एवं 22 कार्यालय परिचारी कुल 28 कर्मियों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने का आदेश संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया गया था तो फिर छह लिपिकों के लिए अलग से आदेश निर्गत करने का क्या औचित्य था।

छह लिपिक अयोग्य पाए जाने के बाद भी उन्हें प्रोन्नत करने का आदेश देने और प्रोन्नति के उपरांत उन्हें किए गए भुगतान को क्यों नहीं अवैध मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित कर गलत प्रोन्नति एवं गलत भुगतान के लिए दोषी लिपिक एवं पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जाए।

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