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CMO ने व्यापारियों की बैठक ली, 2 दिन का समय दिया

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धार: शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। शहर में एक दर्जन से अधिक प्लास्टिक सामग्रियों के थोक व्यापारी अपना व्यापार संचालित करते है। प्रतिबंध की जानकारी और शासन के नियम-निर्देशों के पालन और सहयोग की अपील को लेकर व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। नपा में आयोजित इस बैठक में सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने सभी व्यापारियों को प्रतिबंध के दायरे में लाए गए प्लास्टिक सामग्रियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान व्यापारियों को सीएमओ ने कहा कि प्रतिबंध लागू हो गया है। इस प्रतिबंध को गंभीरता से लें। हम आपको अपनी और दो-तीन दिन की विंडो दे रहे हैं, ताकि आपके पास यदि प्रतिबंधित माल है तो उसे डिस्पोज कर दें। इसके बाद यदि कोई सामग्री विक्रय या भंडारण की सूचना मिलती है तो हमें बाध्य होकर कार्रवाई करना पड़ेगी।सीएमओ ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक रिसाईकल नहीं होता है। यह मानव और पशु दोनों के लिए हानिकारक है। नागरिक के नाते भी हमारा दायित्व है कि नुकसानदायक व प्रतिबंधित वस्तुएं के व्यापार से बचे। व्यापारियों से कहा कि यदि आप और हम मिलकर सकारात्मक प्रयास करेंगे तो प्रतिबंधित प्लास्टिक की जरूरत खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ उसका विकल्प देना है। विकल्प होगा कागजों की थैलियां और कागजों की सामग्रियों का उपयोग। कागज के बैग और किराना सामग्री लिफाफे बनाने की मशीनें आती है। जिसके माध्यम से समूह से जुडे, जो आपको बैग बना कर देगी।पोलीस्टाईरीन और थर्माकोल वस्तुएं के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। इसमें प्लास्टिंग के झंडे, केंडी स्टीक, थर्माकोल की सामग्रियां, प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के डिब्बों पर लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टीकर जैसी कई सामग्रीयों पर प्रतिबंध रहेगा।

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