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प्रशासनिक कमेटी की सिफारिश पर अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा  नियमित, आठ सदस्यीय कमेटी बनाई

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फरीदाबाद: अधिसूचना के 6 महीने की  अन्दर अवैध  कॉलोनियों  के डेवलपर्स, जमीन मालिक  अथवा  रेजिडेंसियल  वेलफेयर एसोसिएशन करें आवेदन।आवेदन के साथ कॉलोनी का ले-आउट प्लान व मलकियत से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्यउपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नगर निगम की सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के साथ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 19 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के 6 महीने के अन्दर अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स, जमीन मालिक अथवा रेजिडेंसियल वेलफेयर एसोसिएशन को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कॉलोनी का ले-आउट प्लान व मलकियत से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करने होंगे।डीसी ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी आवेदनों की जांच करेगी। इस कमेटी में जिला नगर योजनाकार , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला विकास पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, पीडबल्युडी बीएंडआर, कार्यकारी अभियंता पीएचईडी, जिला अग्नि शमन अधिकारी , कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, तहसीलदार शामिल हैं।इस कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने व इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदकों द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने हेतु बिल्ट अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत और खुले क्षत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क जमा करवाने के बाद कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।पाॅलिसी को चार श्रेणियाें में बांटा गयाडीसी ने बताया कि पाॅलिसी अनुसार अवैध कॉलोनियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को 9 मीटर से अधिक चौड़ा करते हुए पार्क का निर्माण कराया जाएगा। 20 एकड़ से अधिक में बसी कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर क्षेत्र सामुदायिक भवन के लिए होगा। इसी तरह जहां 25 से 50 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को न्यूनतम 6 मीटर चौड़ा करने के लिए जगह रखी जायेगी। पार्कों के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत क्षेत्र रखना होगा। 50 से 75 प्रतिशत तक निर्माण वाली कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। जिन कालोनियों में 75 प्रतिशत अधिक निर्माण हो चुके हैं, वहां जमीन और मकान की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।यहां कर सकते हैं संपर्कडीसी ने कहा कि इस बारे अधिक जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समेन्ट, एससीओ-22, प्रथम तल, एसआरएस शॉपिंग कॉम्पलेक्स के सामने, सेक्टर-12, में (दूरभाष नम्बर 0129-4881559 ) सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत ओमप्रकाश राघव, अभियंता (9312500025), वीरेन्द्र, कनिष्ठ अभियंता (9588106994) व अमित, कनिष्ठ अभियंता (7206701768) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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